कोर्ट ने दोषसिद्ध पाएं जाने पर तीन माह 15 दिन का सुनाया कारावास की सजा
-मऊआइमा मऊदोस्तपुर गांव का है अभियुक्त, 20 साल बाद मिली सजा
विद्रोही सामना-संवाददाता,
राज्य ब्यूरो-प्रमुख, प्रयागराज। कोर्ट ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर एन0डी0पी0सी0 एक्ट के अभियुक्त को दोषसिद्ध पाएं जाने पर 3 माह 15 दिन की कारावास से दंडित किया है। यह मामला 20 वर्ष पुराना है।
न्यायालय कक्ष सं0-06 प्रयागराज में मुकदमा अपराध संख्या-126/2003 की पुलिस पैरवी एवं गवाह साक्ष्यों पर अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ पंजाबी पुत्र अर्जुन लोहार निवासी मऊदोस्तपुर थाना मऊआइमा को एन0डी0पी0सी0 एक्ट के मामले में 3 माह 15 दिन का कारावास की सजा सुनाई है। जबकि अभियुक्त के खिलाफ बीस वर्ष पहले मऊआइमा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पैरवी टीम में ए0पी0ओ0 पवन सिंह, मऊआइमा थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर कां0 मनोज यादव, हे0कां0 अशोक कुमार पैरोकार रहे।